हमसे नहीं होगा,कोर्ट खुद कराए अंग्रेजी अनुवाद

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कोर्ट ने न्यायिक सेवा समिति को निर्देश दिया-वह हिन्दी में दाखिल संजय कुमार की याचिका का अंग्रेजी में अनुवाद करने में मदद करे।

नई दिल्ली |सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर हिन्दी अड़ गई है। दशकों पहले जिस सुप्रीम कोर्ट ने जाने-माने राजनेता राज नारायण को हिन्दी में बहस करने की इजाजत नहीं दी थी,वही सुप्रीम कोर्ट अब हिन्दी में दाखिल एक याचिका का खुद अंग्रेजी अनुवाद करा रही है। बिहार के एक याचिकाकर्ता ने न सिर्फ हिन्दी में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है,बल्कि उसका कहना है कि वह याचिका का अनुवाद नहीं कराएगा,कोर्ट खुद अनुवाद कराए। कोर्ट ने न्यायिक सेवा समिति को निर्देश दिया है कि,वह हिन्दी में दाखिल संजय कुमार की याचिका का अंग्रेजी में अनुवाद करने में मदद करे। संजय की विशेष अनुमति याचिका बिहार में जिला जजों की इंट्री लेवल परीक्षा के बारे में है,जिसका विज्ञापन 2015 में निकला था। संजय ने याचिका के साथ एक अर्जी भी दाखिल की,जिसमें विशेष तौर पर हिन्दी में याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी है।

याचिका पर हिन्दी में विचार का आग्रह करते हुए संजय ने संविधान के अनुच्छेद 348,अनुच्छेद 350,351 व 51(क) आदि का हवाला दिया है। कहा है कि,भारत की राजभाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ाना और उसका विकास करना आवेदक के साथ-साथ भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारत की राजभाषा हिन्दी के विकास को रोकना राजद्रोह है,जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124(क) के तहत दंडनीय अपराध है। इस अर्जी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका सुनवाई के लिए पंजीकृत नहीं की और उसे हिन्दी में होने के कारण त्रुटिपूर्ण करार दिया। रजिस्ट्री ने संजय को पत्र भेजकर कहा कि,सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के आदेश 8 नियम 2 के मुताबिक अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में दाखिल याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। संजय से अनुवाद देने को कहा गया,लेकिन संजय ने जवाब भेजकर कहा कि उच्चतम न्यायालय को ही अपने अनुवादक से भारत संघ की राजभाषा हिन्दी में दाखिल एसएलपी का अंग्रेजी अनुवाद कराने का दायित्व है,वह अंग्रेजी अनुवाद नहीं देगा। यह याचिका गत फरवरी में चैम्बर जज न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने समक्ष लगी। उन्होंने संजय की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को अनुवाद कराने में मदद का आदेश दिया और रजिस्ट्री से कहा कि खामी दूर होने के बाद याचिका सुनवाई पर लगाई जाए।

संजय ने याचिका में कहा है कि,बिहार सरकार के कानून जेआर 157 के अनुसार बिहार के न्यायालयों की भाषा हिन्दी है। संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि,भारत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। पूर्व की भांति 15 वर्ष तक अंग्रेजी प्रयोग होती रहेगी। 15 वर्ष 1965 में पूरे हो गए। संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद भारत का कोई भी काम सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। याचिका में संविधान सभा में महात्मा गांधी के भाषण का हवाला दिया गया है,जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि देशवासियों पर अंग्रेजी थोप देंगे तो देशवासी गूंगे हो जाएंगे और फिर से देश गुलाम हो जाएगा।

साभार— वैश्विक हिन्दी सम्मेलन 

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आपका जन्म 29 अप्रैल 1989 को सेंधवा, मध्यप्रदेश में पिता श्री सुरेश जैन व माता श्रीमती शोभा जैन के घर हुआ। आपका पैतृक घर धार जिले की कुक्षी तहसील में है। आप कम्प्यूटर साइंस विषय से बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग (बीई-कम्प्यूटर साइंस) में स्नातक होने के साथ आपने एमबीए किया तथा एम.जे. एम सी की पढ़ाई भी की। उसके बाद ‘भारतीय पत्रकारिता और वैश्विक चुनौतियाँ’ विषय पर अपना शोध कार्य करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने अब तक 8 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है, जिसमें से 2 पुस्तकें पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मातृभाषा डॉट कॉम, साहित्यग्राम पत्रिका के संपादक डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’ मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु देशभर में हिन्दी भाषा के प्रचार, प्रसार और विस्तार के लिए निरंतर कार्यरत हैं। डॉ. अर्पण जैन ने 21 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हिन्दी में परिवर्तित करवाए, जिसके कारण उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्डस, लन्दन द्वारा विश्व कीर्तिमान प्रदान किया गया। इसके अलावा आप सॉफ़्टवेयर कम्पनी सेन्स टेक्नोलॉजीस के सीईओ हैं और ख़बर हलचल न्यूज़ के संस्थापक व प्रधान संपादक हैं। हॉल ही में साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद्, संस्कृति विभाग द्वारा डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' को वर्ष 2020 के लिए फ़ेसबुक/ब्लॉग/नेट (पेज) हेतु अखिल भारतीय नारद मुनि पुरस्कार से अलंकृत किया गया है।